कटनी (16 फरवरी ) – कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश में जिले पर दूषित अपमिश्रित खाद्य सामग्री के निर्माण और विक्रय के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत फर्म मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा में निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ एवं गंदगीयुक्त वातावरण में निर्माण सामग्री पैकिंग करनें पर शासन के नियमानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्यवाही करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 269 के तहत एन.के.जे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
उल्लेखनीय है कि विगत 13 फरवरी 2024 को संभागीय उडनदस्ता टीम के साथ मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा ग्राम पंचायत मडई जुगियाकाप कटनी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर मे गंदगी पाये जाने तथा अत्यधिक गंदे एवं अस्वच्छ परिस्थिति में खाद्य पदार्थो की पैकिंग करते पाये जाने, फल एवं खाद्य सामग्रियों में फफूंद लगे होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 2006