रिपोर्टर संतोष चौबे
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हरजिंदर सिंह ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर ग्राम पटनाकलां थाना सिमरिया निवासी अपराधी हीरेन्द्र सिंह एवं ग्राम पड़रहा थाना अजयगढ़ निवासी अपराधी बब्लू उर्फ रामनरेश यादव को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर घोषित किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों अपराधी आदतन आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और विगत कई वर्ष से निरंतर विभिन्न अपराधों में संलिप्त हैं। इनके विरूद्ध पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां भी की गई हैं, लेकिन आपराधिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं होने और सुरक्षा एवं लोक व्यवस्था प्रभावित होने के मददेनजर अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन्हें आदेश तामीली दिनांक से 5 घण्टे के भीतर जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों की सीमा से निर्धारित अवधि के लिए निष्कासित किया गया है। आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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