कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने 3 आदतन अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, मैहर, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए निष्कासित कर दिया है।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने इन आदतन अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। इन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में मारपीट, गाली-गलौच, चोरी करने और अन्य प्रकार के गंभीर मामले डर भय और आतंक का वातावरण बनाने जैसे कई मामले प्रचलित है। इनके विरूद्ध समझाईश देने के प्रयास भी निर्रथक सबित हुए। इसलिए लोकशांति और आमजन की सुरक्षा की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद नें इन सभी तीनों अपराधियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा के तहत कार्यवाही की है।
इन अपराधियों में राहुल पिता बल्देव चौहान उम्र 20 वर्ष निवासी सरस्वती स्कूल के पास इंदिरा नगर थाना कुठला है। जिसके विरूद्ध वर्ष 2013 से वर्ष 2022 तक विभिन्न प्रकार के 17 प्रकरण दर्ज किये गए है। इसी प्रकार सचिन यादव पिता पप्पू यादव उम्र 26 वर्ष निवासी खेरमाता मंदिर के पीछे अमीरगंज थाना माधवनगर के विरूद्ध वर्ष 2020 से 2023 तक 9 प्रकरण दर्ज है। जबकि राजा कोल उर्फ राजाराम पिता सुक्खू कोल उम्र 50 वर्ष शंकरगढ़ पहरूआ थाना कुठला के विरूद्ध भी मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है और इनके विरूद्ध वर्ष 2015 से 2023 तक विभिन्न न्यायालयों में 12 प्रकरण प्रचलित है। इसलिए इन सभी तीनों आदतन अपराधियों के विरूद्ध कलेक्टर श्री प्रसाद ने 6 माह की अवधि के लिए कटनी जिले की राजस्व सीमा सहित समीवर्ती जबलपुर, मैहर, पन्ना एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए बाहर चले जानें का आदेश पारित किया है। इन तीनों को दाण्डिक न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित होने की छूट रहेगी लेकिन इनकी सूचना संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी।
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