कटनी।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने ढीमरखेड़ा तहसील के ग्राम दशरमन में घर, दुकान व गोदाम तथा बहोरीबंद के ग्राम दुर्घटी पिपरिया में मेसर्स कमल लाइम स्टोन प्राइवेट लिमिटेड सहित ग्राम पौंडी में मेसर्स एस एन संडरसन एंड कंपनी से जब्त किए गए अवैध फटाकों के परीक्षा एवं व्ययन हेतु संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को पत्र लिखा है।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा जिले में विस्फोटक अधिनियम और नियमों के पालन करने की स्थिति के परीक्षण हेतु राजस्व और पुलिस अधिकारियों के गठित संयुक्त जांच दल द्वारा मौके का निरीक्षण और भौतिक सत्यापन करने के बाद नियम विरुद्ध पाये जाने पर जब्ती और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई।
कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी ढीमरखेडा विंकी सिंहमारे उइके द्वारा ग्राम दशरमन में दुर्गेश पिता रमेश असाटी निवासी ग्राम दशरमन के दुकान एवं गोदाम से तथा गनपत पिता जौहर कडेरा निवासी दशरमन के घर से पटाखे अवैध रूप से पाये जाने पर पटाखो को विस्फोटक नियम 2008 के नियम 128 (क) के तहत जप्ती व अभिग्रहण कर थाना ढीमरखेडा में थाना प्रभारी ढीमरखेडा की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाया गया है और पंचनामा तैयार किया गया है।
वही अनुविभागीय अधिकारी बहोरीबंद राकेश चौरसिया द्वारा ग्राम दुर्घटी पिपरिया तहसील बहोरीबंद में मेसर्स कमल लाइम स्टोन प्राइवेट लिमिटेड में स्थापित मैग्जिन की जांच पर पाया गया कि, यहां पर्याप्त मात्रा में फायर एक्स्टिंगिशर, रेत एवं पानी का स्टोरेज नहीं है व चारो तरफ सुरक्षा के घेरे में तार फिंसिंग लगी है किसी भी प्रकार की सुरक्षात्मक बॉल नहीं पाई गई ।
जबकि मेसर्स एस एन संडरसन एण्ड कपंनी ग्राम पौडी तहसील बहोरीबंद में स्थापित मैग्जिन की जांच के बाद यहां पर फायर एक्स्टिंग्यूशर एक्सपायरी डेट के पाये गये ,रेत पर्याप्त मात्रा में नही पायी गई व चारो तरफ सुरक्षा के घेरे में किसी प्रकार की सुरक्षात्मक वॉल नही पायी गयी । सुरक्षा हेतु केवल कंटीली तार लगायी है जिससे मवेशी जानवर आदि यहां संयुक्त जांच दल को परिसर के अंदर घूमते मिले।
इन स्थितियों के मद्देनजर मेसर्स कमल लाइम स्टोन प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स एस एन संडरसन एण्ड कपनी को नियमों का अक्षरशः पालन किये जाने हेतु नोटिस जारी कर विस्फोटक नियम 2008 के नियम के तहत जप्ती और अभिग्रहण कर थाना प्रभारी स्लीमनाबाद की अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाया गया है जिसके संबंध में पंचनामा भी तैयार किया गया है।
कलेक्टर ने इन सभी प्रकरणों में जब्त और अभिग्रहण किये गये विस्फोटकों परीक्षा और व्ययन करने हेतु संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को पत्र लिखा है।
बताते चलें कि कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा यह कार्रवाई विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विस्फोटक अधिनियम एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा विस्फोटक नियमों का पालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से शासन के निर्देश पर की गई है।इन नियमों के तहत विस्फोटक पदार्थों का पेट्रोल पंप एवं आबादी क्षेत्र से दूरी, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संधारित अभिलेखों के अनुसार क्रय -विक्रय एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दुकान और फैक्ट्री सुरक्षित स्थल पर होने का भौतिक सत्यापन कराया जाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए थे।