कटनी – क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुष्पेन्द्र सिह ने मेसर्स ए.सी.सी. सीमेंट प्लांट कैमोर को सम्मति शर्तो के अनुपालन हेतु नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि ए.सी.सी सीमेंट प्लांट कैमोर को जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत सशर्त सम्मति प्रदान की गई थी। किंतु सम्मति शर्तो के अनुरूप उद्योग में सक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं करनें के कारण उद्योग परिक्षेत्र में वायू प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने से पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए इन सभी कमियों को पूर्ण करते हुए सम्मति शर्तो के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी 7 दिवस में उपलब्ध कराएं।
विदित हो कि खदान क्षेत्र में एवं सीमेंट प्लांट के परिवहन मार्गो में नियमित अंतराल से जल छिडकाव की प्रक्रिया सतत संचालन न होने की दशा मे धूल उत्सर्जन से वायु प्रदूषण की समस्या हो रही है। साथ ही उद्योग एवं खदान से परिवहन हो रहे कच्चे माल मिनरल को कवर्ड करते हुए परिवहन भी नहीं किया जाना पाया गया है। इसके अलावा उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण रोघी उपकरणों का संचालन रात्री के समय सक्षम एवं प्रभावी नहीं होने पर परिवेशीय वायु गणवत्ता प्रभावित हो रही है। अतः इन सभी कमियों को पूर्ण करने की दिशा मे आवश्यक कार्यवाही करें।
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