रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। हरदा में फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट की मंगलवार को घटित बड़ी घटना उपरांत प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार ने घटना को पूरी गंभीरता के साथ लेते हुए जांच के आदेश दिए हुए हैं। जिसके तहत नर्मदापुरम कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की टीम ऐसे सभी संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर अपना जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को देगी। जिले में कलेक्टर सोनिया मीना के निर्देशानुसार बुधवार को समस्त पटाखा दुकानों सहित पेट्रोलपंप और गैस गोदामों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ,अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत बारीकी से निरीक्षण किया गया। नर्मदापुरम शहर में भी सिटी मजिस्ट्रेट संपदा गुर्जर, एसडीओपी पराग सैनी ,नगर तहसीलदार देवशंकर धुर्वे और सीएमओ नवनीत पांडे द्वारा संयुक्त रूप से पटाखा दुकानों , पैट्रोल पंप्स और गैस गोदामों का निरीक्षण किया गया। बुधवार को जिला प्रशासन की टीम ने शहर के रिहाईसी क्षेत्र कोठी बाजार में स्थित अविरत गैस एजेंसी के गैस गोदाम पर जाकर निरीक्षण करने पहुंची तो आसपास के क्षेत्र रहवासियों में हलचल मच गई। इस दौरान गैस एजेंसी संचालक द्वारा अपने सभी दस्तावेज प्रशासन को बताए गए। लोगों में कौतूहल का विषय बन गया है कि क्या गैस एजेंसी का गोदाम रिहायसी क्षेत्र से हटाया जाएगा अथवा ऐसे ही चलता रहेगा? रहवासी हमेशा शंका कुशंका के बीच रहने को मजबूर होंगे? इसी प्रकार शहर की अन्य गैस एजेंसियों के गोदाम का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों द्वारा जांच के दौरान प्रमुख रूप से संग्रहण/विक्रय स्थल के आस-पास आबादी की दूरी,आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था जिसमें अग्निसमन यंत्र,रेत की बोरी, पानी की उपलब्धता, सुरक्षा उपकरण एवं अग्निसमन वाहन पहुचने के संबध में रास्ता, स्वीकृत आयुध का ही संग्रहण / विक्रय किया जा रहा है या नही, स्वीकृत आयुध विस्फोटक वेन जिनकी वैद्य अनुमति हो से परिवहन किया जा रहा है की नही,विस्फोटक पदार्थों से सभी कार्य सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच किया जा रहा है की नही,विस्फोटक के लिए जारी वैद्य शार्ट फायर परमिट धारी व्यक्ति नियुक्त है की नही, विस्फोटक सामग्री परिवहन की जानकारी संबंधित थाने को दी जा रही है की नही, स्वीकृत स्थल में संग्रहण केन्द्र का भवन पक्का / कच्चा की जानकारी,सुरक्षा हेतु नियत स्थान के समीप आम जनता को सूचित करने की व्यवस्था एवं सायरन की व्यवस्था है कि नही,संग्रहण केन्द्र पर विस्फोट होने की स्थिति में प्राथमिक उपचार व्यवस्था एवं एम्बूलेन्स की उपलब्धता है की नही ,संग्रहण केन्द्र 9 वर्गमीटर से अन्यून और 25 वर्गमीटर से अनधिक का है की नही संग्रहण केन्द्र ग्रामीण मार्ग / राजकीय मार्ग / राष्ट्रीय राजमार्ग/रेल मार्ग से कितनी दूरी , अनुज्ञप्ति सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की गई।