कलेक्टर श्री अवि प्रसाद द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के बाद खनिज विभाग द्वारा एक 6 चक्का वाहन से एक लाख 19 हजार 750 रूपये की प्रशमन शुल्क की राशि वसूल की गई है। खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है और कड़ी नजर रखी जा रही है साथ ही खनिज के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि भी जमा कराई जा रही है।
खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार बीते 25 दिसंबर 2023 को कार्यवाही के दौरान ग्राम जुहला रपटा पेट्रोल पंप जिला कटनी में आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक एमपी 21 एच 2173 डम्फर 6 चक्का वाहन से अनावेदक चालक एवं मालिक दीपक साहू निवासी आजाद वार्ड क्रमांक
क्रमांक 10 विजयराघवगढ़ द्वारा 10 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाये जाने के कृत्य पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
जिला खनिज अधिकारी द्वारा खनिज रेत के अवैध परिवहन के प्रकरण में एक लाख 19 हजार 750 रूपये प्रशमन राशि अधिरोपित कर अनावेदक को प्रशमन शुल्क की राशि जमा करनें हेतु सूचना पत्र प्रेषित किया गया। अनावेदक द्वारा उक्त प्रशमन शुल्क की राशि जमा हो जाने के पश्चात जप्तशुदा वाहन को मय खनिज यदि किसी अन्य प्रकरण में वाहन की आवश्यकता न होने पर विधिवत मुक्त किये जाने की विधि संगत कार्यवाही करनें हेतु प्रकरण कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश खनिज नियम 2022 के नियम 19 के तहत कार्यवाही करते हुए परिवहनकर्ता द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि एक लाख 19 हजार 750 रूपये की राशि जमा कर दिये जाने के पश्चात वाहन मुक्त करनें की कार्यवाही की जाकर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।