रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। माननीय विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा आरोपी कालू उर्फ विक्की पिता सुरेश यादव उम्र -27 वर्ष को पाॅक्सो अधिनियम की धारा- 7/8 में 03 वर्ष का कारावास तथा 451 भा.दं.वि में 2 वर्ष के कारावास तथा कुल 4,000/- अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण –
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार नेमा ने बताया कि केसला थाना अंतर्गत घटना दिनांक 21.02.2023 को दिन के लगभग 11.30 बजेे 13 वर्षीय नाबालिग अकेली पीड़िता के घर में आरोपी घुस कर बुरी नियत से हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया गया। डाॅयल 100 को फोन लगाई गई पुलिस आ गई। पीड़िता द्वारा घटना की रिपोर्ट केसला थाना में जाकर लिखित में भी की गई जिसके आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट, नर्मदापुरम में प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान के पीड़िता एवं अन्य अभियोजन साक्षीयों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्त को दोषी पाकर दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से *विशेष लोक अभियोजक श्री लखन सिंह भवेदी,जिला नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।
उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव,मीडिया प्रभारी,
अभियोजन कार्यालय,नर्मदापुरम द्वारा प्रदान की गई।