कटनी – कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के निर्देश पर सोमवार को शहर अंतर्गत जिला चिकित्सालय के सामने संचालित चौपाटी में बाल श्रमिकों के नियोजन एवं बालकों द्वारा भिक्षावृत्ति के संबध में प्रत्येक दुकानों में श्रम विभाग, महिला बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस के संयुक्त दल द्वारा जांच की गई।
जिला श्रम अधिकारी श्री के.बी मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान दुकानदारों को बाल श्रमिकों को कार्य पर न रखने की समझाईस दी गई एवं बाल श्रम अधिनियम की धारा 12 अंतर्गत सारांश प्रदर्शित करने हेतु परामर्श दिया गया। साथ ही यदि किसी दुकान में बाल श्रमिक नियोजित पाया जाता है तो संबधित नियोजक संस्थान के विरूद्ध बाल श्रम अधिनियम के विभिन्न् प्रावधानों तहत 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक जुर्माना तथा 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है, की जानकारी दी गयी। भविष्य में बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु जिला स्तरीय दल द्वारा समय- समय पर कार्यवाही की जावेगी।
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