कटनी – कलेक्टर अवि प्रसाद ने रीठी में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हितग्राहियों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए दो चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। इनमें जिला चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी डॉ आर बी सिंह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीठी के चिकित्सा अधिकारी डॉ महेंद्र श्रीवास्तव शामिल हैं।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने डॉ आर बी सिंह को जारी कारण बताओं नोटिस में उल्लेखित किया है कि 20 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीठी में आयोजित नसबंदी ऑपरेशन शिविर में ड्यूटी लगाये जाने के बाद भी डा.सिंह समय पर उपस्थित नहीं होकर अत्यंत विलंब से रीठी पहुंचे । जिसको कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए आरोपित किया है कि आपकी लापरवाही की वज़ह से कडकडाती ठंड में मरीजों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डॉ सिंह इसके पहले भी बहोरीबंद और बड़वारा में आयोजित नसबंदी शिविरों में समय पर उपस्थित नहीं हुए थे।इन मामलों को कलेक्टर श्री प्रसाद ने लापरवाही मानते हुए तीन कार्य दिवसों के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अभिमत के साथ जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
वहीं कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रीठी में 20 दिसंबर को आयोजित नसबंदी शिविर के दौरान कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए हितग्राहियों हेतु कोई समुचित व्यवस्था नहीं करने के मामले में चिकित्सा अधिकारी डॉ मेघेन्द श्रीवास्तव को भी नोटिस जारी किया है।कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि नसबंदी की हितग्राहियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं वे कड़कड़ाती ठंड से बेहाल नजर आई । कलेक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन शिविर के दौरान मुख्यालय में रहकर शिविर में आए हुए सभी हितग्राहियों की व्यवस्था करना था ।किंतु आप मुख्यालय रीठी में नसबंदी में आए हितग्राहियों को छोड़कर वापस कटनी आ गए।
कलेक्टर श्री प्रसाद ने दोनों चिकित्सा अधिकारियों के कृत्यों को पदीय कर्तव्यों के विपरीत और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और कार्य में लापरवाही मानते हुए जारी कारण बताओं नोटिस का जवाब तीन दिवस के अंदर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अभिमत सहित प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। समयावधि के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह मानकर की आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है एक पक्षीय कार्रवाई संधारित की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा।
Jansampark Madhya Pradesh