*5 साल की बच्ची का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपी राहुल मेहरा को हुई आजीवन कारावास की सजा*
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी , भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 21/12/2023 माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो (14वे अपर सत्र न्यायाधीश ) श्रीमती तृप्ती पाण्डेय, के द्वारा 5 साल की बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी राहुल मेहरा को धारा 364ए भादवि में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी राहुल मेहरा को 364ए भादवि में आजीवन कारावास व 25,000 रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से *विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता , श्रीमती सरला कहार* द्वारा पैरवी की गई है ।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
घटना इस प्रकार है कि थाना बैरागढ में अभियोक्त्री की मां ने दिनांक 15/11/2021 को रिपोर्ट लिखाई कि मेरा मकान बैरागढ भोपाल में है उसकी छोटी बहिन दीपा की लडकी जिसकी उम्र 5 वर्ष 5 माह की है, दोपहर करीब 4:34 बजे उसे कोई अज्ञात व्यक्ति अपहरण कर ले गया है। अपहरण की सूचना पर गुम इंसान क्रमांक 51/2021 दर्ज किया गया। विवचेना दौरान घर में लगे केमरों की फुटेज देखा तो चार लोग एक पलंग पर बैठे दिखे। तब घर में काम करने वाली बाई सुशीला से पूछा गया तो उसने बताया कि कुर्सी पर मेरा लडका राहुल मेहरा बैठा है पलंग पर मेरा भाई सुरेश मेहरा, तथा मेरी भाभी गुलाब बाई जमुनिया में रहने वाली है, बैठे है । अभियोक्त्री को सुशीला बाई का लडका राहुल मेहरा अपने साथ कार में बिठाता हुआ दिखा था । विवचेना के दौरान यह पाया गया कि आरोपी राहुल मेहरा द्वारा अभियोक्त्री को छोडने के लिए 50 हजार रूपये की फिरोती की मांग की थी तथा उसने एक बैंक खाता का नंबर दिया था जिसमें उसने अभियोक्त्री के परिजन द्वारा 10000रू डाल दिये थे और शेष पैसो की मांग कर रहे थे । आरोपी द्वारा जिस ट्रवल की गाडी से अभियोक्त्री को घुमा रहा था उस ड्राईवर को डीआईजे बंगले के पास एटीएम से 2500रू निकालकर दिये थे । इसके बाद वहां से अल्पना टॅाकीज तरफआये तो पुलिस वाले दिखे तो गाडी को साईड में खडा कर दिया था, तभी पुलिस आ गई थी बच्ची को दस्तयाब किया था । ड्राईवर अभियोक्त्री की मां एवं बैंक स्टेटमेंट, एवं बैंक अभिकारियों के कथन तथा आरोपी के खाते में अभियोक्त्री की मां द्वारा डाले गये पैसे की जमा तथा निकासी का स्टेटमेंट तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी राहुल मेहरा को धाराा 364ए भादवि में आजीवन कारावास एवं 25 हजार रू अर्थदण्ड से दण्डित किया।
दिनांक 21.12.2023 श्री दीपक बंसोड
मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ भोपाल
पैरवीकर्ता का मोबाईल नंबर- 7587603230 7987481626