धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दौरान ऐसे बाहरी व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं रहना चाहिये, क्योंकि उनकी उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन का माहौल को दुर्बल कर सकती है। इस उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जावेगा, तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य युक्तियुक्त प्रावधानों के अंतर्गत दंड का भागी होगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
ऐसे समस्त बाहरी व्यक्ति, जो जिले के मतदाता नहीं है, विधानसभा निर्वाचन में मतदान दिनांक के 48 घंटे पूर्व से मतदान सम्पन्न होने तक नरसिंहपुर जिले में न रहे। समस्त हॉटल, लॉज एवं धर्मशाला के मालिक/ संचालन एवं गुड़भट्टी संचालित करने वाले व्यक्तियों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे इस आदेश का कड़ाई से पालन करें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त अवधि में हॉटल, लॉज, धर्मशाला एवं गुड़भट्टी तथा खेतों में कोई भी बाहरी व्यक्ति न रहे।
उल्लेखनीय है कि जिले में विभिन्न प्रयोजनों से बड़ी संख्या में बाहरी व्यक्ति आते हैं, जिससे वे उन स्थानों में, जहां उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज रहता है, मतदान से वंचित हो जाते हैं एवं इससे जिले की शांति व्यवस्था भी प्रभावित होने के साथ- साथ निर्वाचन प्रक्रिया भी प्रभावित होने की आशंका रहती है। इस उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
Jansampark Madhya Pradesh Chief Electoral Officer Madhya Pradesh Election Commission of India