रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार JMFC बरेली द्वारा आरोपी छोटू उर्फ़ भगवानदास पिता गेंदालाल, उम्र 23 वर्ष निवासी भारकच्छ थाना भारकच्छ को साक्ष्य के आधार पर लाठी डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के प्रकरण में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3,000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया I
प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा थाना भारकच्छ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि – “मै ग्राम गडरवास रहता हूं, किसानी करता हूं, दिनाक 22/09/2021 के रात्रि करीबन 09:20 बजे की वात है, मैं खेत की टपरिया पर लेटा था उसी समय गोविंद कुशवाहा जो रिशते में मेरा भानेंज लगता है । टपरिया पर आया और मुझसे बोला कि तुमने हमारी चुगली मामा से भारकच्छ मे क्यों कि और गंदी-गंदी गालियां देने लगा I मैंने गाली देने से मना किया, तो वह मुझ से झूम पड़ा मेरी गर्दन पकड़ लिया जिससे उसके उगंली के नाखून से मुझे गले में चोट आई और उसके साथी छोटू कुशवाहा ने मुझे हाथ में रखे डंडे से दाहिने पैर की जांघ मे मार दिया I मेरी पत्नि मुझे बचाने लगी तो छोटू कुशवाहा ने उसे भी डंडे से दाहिने हाथ में मार दिया जिससे उसके हाथ में मूंदी चोट लगी है उसी समय मेरा लड़का एवं अन्य व्यक्ति आ गये जिन्हें देखकर दोनों जाने लगे और जाते-जाते बोल रहे थे कि थाने रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे; रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही की जावे।“
उक्त रिपोर्ट पर थाना भारकच्छ द्वारा अपराध क्र. 70/2021धारा 294, 323,324, 325, 506 भाग-दो, 34 भा.द.वि. कायम कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया I
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी ADPO श्री सुनील कुमार नागा द्वारा की गई I
मान. न्याया. द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी छोटू उर्फ़ भगवानदास को धारा 325/34 भा.द.वि. में 1 वर्ष कासश्रम करावास व 1000-1000 रू. अर्थदंड तथा धारा 324/34 भा.द.वि. में 3 माह का सश्रम करावास व 500-500 रू. अर्थदंड इस प्रकार कुल 3000 रु. अर्थदंड से दण्डित किया गया l प्रकरण में अन्य आरोपी गोविन्द फरार हैI
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0