कटनी – जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री Avi Prasad ने बुधवार को एक आदेश जारी कर जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने में जमा करने के निर्देश दिये हैं ।
विधानसभा चुनाव को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने तथा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश में सभी थाना प्रभारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है ।
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश में सभी थाना प्रभारियों को भी इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये हैं । उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र पुलिस थाने जमा करने की इसकी हिदायत दी है।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र जमा करने संबंधी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।
पुलिस सशस्त्र बल, रेलवे पुलिस, होमगार्ड, कामर्शियल बैंकों ,गोल्ड लोन कंपनियों आदि की सुरक्षा हेतु पदस्थ सुरक्षा गार्ड जिनको शस्त्र अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ,उनको थानों में शस्त्र जमा करने से मुक्त रखा गया है ।
इसी प्रकार राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन से जुड़े हुए खिलाड़ी सदस्यों को इन प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। सहकारी बैंकों में लगे सुरक्षा गार्ड सशस्त्र बल को,शस्त्र जमा करने मुक्त रखा गया है ।शस्त्र थानों में जमा से छूट प्रदाय लाइसेंसी शस्त्र का प्रदर्शन , किसी जुलूस, मीटिंग एवं सार्वजनिक स्थल में नहीं किया जा सकेगा।
सभी लाइसेंस जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है या लाइसेंसी की मृत्यु हो गई है, ऐसे शस्त्रों को अविलंब पुलिस थाना में जमा करने के निर्देश कलेक्टर श्री प्रसाद ने दिए हैं। किसी धार्मिक, जलसे, आयोजन, वैवाहिक समारोह और मेले में शस्त्र को ले जाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। छूट प्रदाय शास्त्रों को जिले की सीमा एवं जिले के बाहर यात्रा के दौरान शस्त्र को अभिरक्षा में लाना ले जाना पूर्णतः वर्जित किया गया है।
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