मादक द्रव्यों के धारण के संबंध में दिशानिर्देश जारी…..
रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मादक द्रव्यों का धारण नहीं किया जाए। निर्धारित सीमा के अनुसार देशी मदिरा 1500 मिलीलीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट 4 क्वार्टर बोतल, विदेशी मदिरा बीयर 12 क्वार्टर बोतल, बाईन 6 क्वार्टर बोतल एवं भांग 115 ग्राम तक की अधिकतम सीमा है। जिला आबकारी अधिकारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि उपरोक्त सीमा से अधिक मादक द्रव्यों का धारण पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जिला आबकारी अधिकारी ने जिले के सभी देशी, विदेशी मदिरा दुकानों के लाइसेंसियों को आदेशित किया है कि वे प्रति व्यक्ति आधिपत्य की सीमा से अधिक मदिरा का विक्रय मदिरा दुकानों से न करे अन्यथा की स्थिति में लाइसेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।