कटनी (7 अक्टूबर)- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवि प्रसाद के निर्देशानुसार शनिवार को निर्वाचन कार्य से संबंधित मीडिया वर्कशॉप का आयोजन हुआ। वर्कशॉप में आदर्श आचार संहिता के नियमों और कार्यवाही की जानकारी दी गई तथा जिला स्तरीय मीडिया अनुप्रमाणन एवं मॉनिटरिंग समिति के कार्यों के संबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रभारी नोडल अधिकारी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन एन.पी.गुप्ता प्रशिक्षण प्रदाता राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री आलोक पाठक, राजेन्द्र असाटी और श्री राकेश बारी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही की जायेगी। शासकीय सम्पत्ति शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर पोस्टर, फ्लैक्स, दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सडक, पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाए गये होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभों एवं वृक्षों पर लगाए गये बैनर, पोस्टरों को 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा। निजी घरों में किये गये दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घंटे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में निर्वाचन व्यय के प्रकार भी बताए, जिसमें सार्वजनिक बैठकें, रैली, पोस्टर, बैनर, वाहन, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन आदि पर किये गए व्यय को शामिल किया जायेगा। आयोजित बैठक में निर्वाचन व्यय से संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में भी बताया गया। प्रत्येक अभ्यर्थी को किये गए सभी व्ययों का पृथक व सही लेखा रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थी 40 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि अभ्यर्थियों के द्वारा किये जाने वाले दैनिक निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन व्यय तंत्र स्थापित किया गया है। जिसमें व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक, वीडियो निगरानी दल, वीडियो अवलोकन दल, लेखाकरण दल, शिकायत एवं कंट्रोल रूम, कॉल सेंटर, उड़नदस्ता तथा स्थैतिक निगरानी दल, व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, व्यय संवेदनशील पाकेट, राज्य स्तरीय नोडल, पुलिस, उत्पाद शुल्क, आयकर, व्यय नोडल स्थापित किया गया है।
मीडिया वर्कशॉप में पेड न्यूज और प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिए विज्ञापनो के प्रमाणीकरण की अनिवार्यता की जानकारी दी गई।
आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र अथवा राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिये जायेंगे। शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रही निर्माण कार्य की सूची प्राप्त करेगें। कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का शिलान्यास, भूमिपूजन अथवा टेन्डर जारी नहीं होगी। सरकारी खर्च पर सरकार की उपलब्धि संबंधी विज्ञापन जारी नहीं होगें। ऐसे विज्ञापन के प्रसारण पर तत्काल रोक रहेगी।
इसी प्रकार से बैठक में पेड न्यूज के संबंध में भी जानकारी दी गई। जिले में पेड न्यूज पर निगरानी रखने के लिए एमसीएमसी का गठन किया गया है। पेड न्यूज के प्रकरण आने पर इसका खर्चा संबंधित अभ्यर्थी के व्यय में जोड जायेगा। बल्क एसएमएस, सोशल मीडिया, व्हॉटशाप, ट्वीटर, फेसबुक, इत्यादि में प्रचार-प्रसार करने पर सावधानी बरतने की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए मीडिया सेल का गठन किया गया है। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से विधानसभा निर्वाचन 2023 को जिले में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने की अपील की।