शस्त्र लाइसेंस निलंबित
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने पुलिस अधीक्षक के पालन प्रतिवेदन पर एक शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।
जिला दंडाधिकारी श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश में उल्लेख शस्त्र लायसेंसी राजेश पिता बाबूलाल लोधी निवासी ग्राम गुलाबरी थाना त्योंदा के विरूद्ध थाना त्योंदा में विभिन्न अपराधों तहत दर्ज प्रकरण पंजीबद्ध होने के फलस्वरूप जारी शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 91/10 डीएम विदिशा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्यवाही करते हुए शस्त्र को तत्काल संबंधित थाना त्योंदा में जमा कराने हेतु ताकीद किया गया है।
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