कटनी (6 अक्टूबर ) –कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने ग्राम गूंडा पुलिस थाना ढ़ीमरखेड़ा निवासी 25 वर्षीय अनिल पिता गोरेलाल लोनी के विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए अनिल को आगामी एक वर्ष तक हर माह पुलिस थाना ढ़ीमरखेड़ा में उपस्थितति दर्ज कराने का आदेश पारित किया है
कलेक्टर श्री प्रसाद ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कटनी के अनिल लोनी के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा के आधार पर किया है। प्रतिवेदन में अनिल के खिलाफ वर्ष 2021 से अब तक गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने और चोरी जैसे 5 आपराधिक प्रकरण पजीबद्ध है। जिसमें से 4 प्रकरण धारा 379 ता.हि. जबकि एक प्रकरण 294, 323, 506, 34 ता.हि. का प्रकरण है। अनिल के विरूद्ध वर्ष 2021 में 4 प्रकरण और वर्ष 2022 में एक प्रकरण दर्ज किया गया। सभी पंजीबद्ध अपराघ विचाराधीन है। अनिल का दोष सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन भविष्य में अनिल द्वारा पुनः किसी अपराध अथवा अपराध के दुष्प्रेरण में संलग्न हो सकता है, ऐसी परिस्थिति को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री प्रसाद ने हर माह ढ़ीमरखेड़ा पुलिस थाना में हाजिरी देने का सर्शत आदेश जारी किया है।
जारी आदेश मे कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि अनिल द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जाता है या किसी अपराध के दुष्प्रेरण के संबंध में संलिप्तता पाई जाती है तो पुलिस अधीक्षक तत्काल मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुनः प्रकरण प्रस्तुत कर सकेंगे।