कटनी (25 अगस्त) – प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला बरगवां नंबर –2 में पदस्थ शिक्षक श्री रणधीर सिंह के नशे के सेवन संबंधी सोशल मीडिया व्हॉट्स एप वीडियो के मामले में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त कृत्य पदीय दायित्वों से लापरवाही विभाग एवं कदाचरण का दोषी मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के के प्रावधान अनुसार शिक्षक श्री रणधीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी पी.पी.सिंह द्वारा जारी आदेश में 18 अगस्त को वायरल वीडियों में श्री रणधीर सिंह प्राथमिक शिक्षण शासकीय प्राथमिक शाला बरगवा नं.-02. द्वारा शराब के नशे के सेवन संबंधी शिकायत का जांच प्रतिवेदन विकासखण्ड स्रोत समन्वयक जनपद शिक्षा केन्द्र बड़वारा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि शाला प्रभारी रणधीर सिंह प्राथमिक शिक्षक द्वारा नशे का सेवन दोपहर 4ः30 के बाद किया गया है, किन्तु ग्राम वासियों की और से कथन प्रस्तुत किया गया है कि रणधीर सिंह प्राथमिक शिक्षक प्रतिदिन शराब का सेवन कर विद्यालय आते हैं तथा पालकों से अभद्रता सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं।
श्री रणवीर सिंह का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों से लापरवाही एवं विभाग की छवि को धूमिल करता है, जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आवरण) नियम 1965 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में आने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बड़वारा रखा गया है तथा इस अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।