प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहागपुर की अदालत ने सुनाया फैसला,एक्सीडेंट करने वाले वाहन चालक को दो वर्ष सश्रम कारावास सहित ₹1200 का हुआ जुर्माना
रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहागपुर द्वारा लापरवाह मोटरसाइकिल वाहन चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने पर 2 वर्ष का साश्रम कारावास एवं कुल 12 सौ रूपयें के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। लापरवाह मोटरसाइकिल चालक के कारण साइकिल सवार फरियादी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अंशुल चंद्रा सोहागपुर की अदालत ने प्रकरण क्र.आरसीटी 264/18, अपराध क्र.524/18, में आरोपी गोपाल वंशकार पिता विशाल वंशकार, उम्र-28 वर्ष,ग्राम सिगपुर गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर को धारा- 279, 337,304 क भादंवि.में अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 1,200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना के संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी नर्मदापुरम राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि फरियादी अंरविद ठाकुर ने बताया कि घटना 03 दिसम्बर 2018 को उसका चाचा का लड़का विनय बच्ची को स्कूल से लेकर घर जा रहा था, जैसे ही उसकी साईकिल ग्राम बमारी तरफ मुड़ी तो पीछे से गोपाल अपनी मोटर साईकिल को तेजी से चलाकर लाया और विनय की साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर चोटे आयी। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी।फिर फरियादी पक्ष द्वारा थाना जाकर अभियुक्त गोपाल वंशकार के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी। इसके पश्चात माननीय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों के आधार पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट सोहागपुर द्वारा दोषी पाते हुए आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी व पैरवीकर्ता अनीशा खान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गयी। उक्त मामले की जानकारी मीडिया प्रभारी दिनेश यादव डीपीओ कार्यालय नर्मदापुरम द्वारा जारी की गई हैं।