रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी रामरतन पिता कमोदी आदिवासी उम्र 30 वर्ष निवासी पडान मोहल्ला थाना सिलवानी को धारा 304-ए भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 300/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 19.08.2017 को आरक्षी केन्द्र सिलवानी में सहायक उपनिरीक्षक जितेन्द्र द्वारा मर्ग क्र. 0/17 अंतर्गत धारा 174 जा0फौ0 का मर्ग कायम की गई कि घटना दिनांक 19.08.2017 के शाम 05:00 बजे सूचनाकर्ता भारतसिंह ने बताया कि वह ग्राम फूलमार रहता है, घटना दिनांक को वह, कल्लू, रामसेवक, गोविन्दा और रघुनाथ हनुमान मंदिर के सामने खडे थे तभी जैथारी तरफ से बहुत तेज रफ्तार में एक डम्फर, क्र0 एमपी 38 एच 0284 के चालक ने निधी पिता उदल को टक्कर मार दी जिससे वह मौके पर खत्म हो गयी उक्त सूचना पर से आरक्षी केन्द्र सिलवानी द्वारा मर्ग जांच कायम कर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्याायालय के समक्ष पेश किया गया । विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 304-ए भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 300/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0