रिपोर्टर बबलू जायसवाल
शाजापुर। माननीय न्यायालय चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपीगण 1- परवेज खां पिता सरवर खां 2- मुन्नी बाई उर्फ सलमा बी पति सरवर मोहम्मद निवासीगण गरीब कॉलोनी बैरछा मण्डी जिला शाजापुर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास और 5000-5000/- रू के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 5-5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000/- रू के अर्थदण्ड एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में 2 वर्ष का कारावास एवं 1000-1000/- रू अर्थदण्ड से तथा आरोपी 3- शबनम ऊर्फ नगमा पिता सरवर मोहम्मत निवासी गरीब कॉलोनी बैरछा मण्डी जिला शाजापुर को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास और 5000 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, दिनांक २५-१२-२०२० की रात को दहेज की मांग को लेकर नवविवाहिता सुल्ताना बी के साथ उसके पति परवेज, ननद नगमा व सास मुन्नी बाई द्वारा डन्डे, टाईल्स से मारपीट कर शरीर व सिर में चोटे पहॅुचाई जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस थाना बैरछा द्वारा मर्ग कायम कर जांच प्रारंभ की गई जिसमें पीएम रिपोर्ट व जांच में साक्षीगण के लिये कथनों के आधार पर प्रथम सूचना रिपेार्ट आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपसंचालक (अभियोजन) सुश्री प्रेमलता सोलंकी शाजापुर एवं श्री रमेश सोलंकी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये आरोपीगण को दण्डित किया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर