रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, सिवनी मालवा श्री सिराज अली के न्यायालय द्वारा आरोपी अजय उर्फ भूरा मालवीय को 354 IPC में 3 वर्ष कारावास एवं 5000 अर्थदंड तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 मे 03 वर्ष का कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले मे शासन की ओर से पैरवी श्री मनोज जाट, विशेष लोक अभियोजक, सिवनी मालवा द्वारा की गयी।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमार नेमा ने बताया कि मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा शिकयत की कि मेरी नाबालिग लड़की (पीडिता) ने मुझे बताया कि दिनांक 19/03/21 को शाम 04.00 बजे वह अपने घर के पीछे खेत मे बकरी चराने गयी थी । वही पर मेरे गाँव का भूरा उर्फ अजय मालवीय भी अपनी बकरी चरा रहा था। भूरा बकरी चराते हुये पीडिता के साथ बुरी नियत से हाथ पकडकर छेड़खानी करने लगा, पीडिता रोने लगी तो आरोपी भूरा बोला कि अगर किसी को यह बात बताई तो जान से मार कर फेक दूंगा । फिर पीडिता रोते हुये घर आयी और सारी बात पड़ोस मे रहने वाली चाची एवं माता-पिता को बताई । पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 137/21 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करते हुए विवेचना उपरांत धारा 354(क), 354, 506 भादवि. 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय में कुल 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर मामले को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त अजय उर्फ भूरा मालवीय को दोषी घोषित किया गया। उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव
मीडिया प्रभारी,अभियोजन कार्यालय, जिला-नर्मदापुरम द्वारा दी गई।