रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। माननीय विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय द्वारा कोतवाली नर्मदापुरम के अपराध में धारा- 306,342 भा.द.वि. एवं 3(2)5 एस.सी./एस.टी. एक्ट में आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल 20,000 /- रूपये अर्थदंड से दंडित किया
घटना का संक्षिप्त विवरण –
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोजन घटना इस प्रकार है कि,घटना स्थल निरीक्षण से प्राप्त सुसाईड नोट को जप्त किया जिसमें मृतिक पीड़िता द्वारा आरोपी तालीम अली उर्फ बाबा द्वारा कालेज के सामने से कार में जबरदस्ती बैठाया और पेट्रोल डालकर आग से जलाने की कोशिश कर बहुत गन्दी हरकते करना लेख किया, मर्ग सदर की प्रारम्भिक जॉच मे मृतिका पीड़िता की मॉ से कथन लेख किये। सुसाईट नोट एवं मर्ग सदर की प्रारम्भिक जॉच पर आरोपी तालीम अली उर्फ बाबा की प्रताड़ना से परेशान होकर मृतिका पीड़िता ने आत्महत्या कर ली थी। मर्ग जॉच पर आरोपी तालीम उर्फ बाबा के विरूद्व प्रथम दृष्टया अपराध धारा 306, 307, 354, 342 भा.द.वि. 3(2)(5),3(1) एस.सी.एस.टी.एक्ट का अपराध पाया जाने से मर्ग जॉच के आधार पर अपराध दर्ज किया गया मामले की विवेचना उप निरीक्षक श्रद्घा राजपूत द्वारा की गयी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन घटना की पुष्टि होने पर आरोपी तालीम अली उर्फ बाबा को आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया । प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री सत्येन्द्र सिंह पटेल, जिला नर्मदापुरम द्वारा सशक्त पैरवी की गई। उक्त जानकारी दिनेश कुमार यादव मीडिया प्रभारी,अभियोजन कार्यालय,जिला नर्मदापुरम द्वारा दी गई है।