रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । नर्मदापुरम आबकारी विभाग की औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही 300 पाव देशी शराब के जप्त आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2)के तहत प्रकरण कायम जप्त शराब की अनुमति कीमत 20 हज़ार रुपए बताई गई है। आज शनिवार 15 जुलाई को नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में व्रत औद्योगिक क्षेत्र इटारसी में आबकारी दल द्वारा पुरानी इटारसी कावड़ मोहल्ला क्षेत्र से 2 बोरियों में प्रत्येक में 3 पेटी देशी सादा (कुल 300 पाव) शराब कुल मात्रा 54 लीटर देसी सादा शराब जप्त मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34.2(क) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । आबकारी दल को देखकर आरोपी सागर चौधरी पिता राजू चौधरी उम्र 30 वर्ष लगभग निवासी पुरानी इटारसी कावड़ मोहल्ला ,अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। किंतु मौके पर उपस्थित गवाहों द्वारा उसकी पहचान कर ली गई। आरोपी की तलाश जारी है जिसे शीघ्र गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जप्त की गई शराब की अनुमानित कीमत ₹20000/- है। आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक सूयस फौजदार आबकारी आरक्षक राजेश को और दुर्गेश पठारिया का सराहनीय योगदान रहा। आबकारी दल द्वारा सटीक सूचनाएं संकलित कर इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेंगी।