रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी माखनसिंह पिता भगवानसिंह आदिवासी उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम देवकानी थाना सिलवानी को धारा 354 भादवि. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 400/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 29/08/2017 को शाम 05:30 बजे फरियादी (अभियोक्त्री ) मजदूरी करके अकेली घर वापस आ रही थी तभी वहां माखनसिंह पिता भगवानसिंह उसे बओस नदी के पास मिला और फरियादिया को रोक लिया और दोनों हाथ बुरी नियत से पकड़ लिए फरियादिया (अभियोक्त्री ) ने झटका देकर हाथ छुड़ाया और वह जोर से चिल्लायी तो आवाज सुनकर नदी के पास से निकलने वाला शिवकुमार जो उसके साथ काम करने गया था दौड़कर उसके पास आया तो माखनसिंह आदिवासी भाग गया। फिर फरियादिया (अभियोक्त्री) ने डायल 100 को फोन लगाया तो उसके पास डायल 100 पुलिस आ गयी। फरियादिया (अभियोक्त्री) उसके पिता के साथ 100 नंबर डायल गाड़ी से थाना रिपोर्ट को आयी जिस पर से आरक्षी केन्द्र सिलवानी के अपराध क्रमांक 269/17 अंतर्गत धारा 341, 354 भादवि. की रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को धारा 354 भादवि. को दोषी पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 400/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0