कटनी( 07 जुलाई )- कलेक्टर अवि प्रसाद की अध्यक्षता में शुक्रवार को दाल मिल एसोसिएशन, फ्लोर मिल एसोसिएशन कटनी एवं खाद्यान्न (गेंहू), व्यापारी संघ की बैठक कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष मे आयोजित की गई। बैठक में बालेन्द्र शुक्ला जिला आपूर्ति अधिकारी, श्रीमती देवकी सोनवानी एफएसओ, प्रमोद कुमार मिश्रा जेएसओ, पियूष कुमार शुक्ल जेएसओ, यज्ञदत्त त्रिपाठी जेएसओ, ब्रिजेश कुमार जाटव जेएसओ, रविन्द्र पटेल जेएसओ एवं व्यापारी ईशान गई अजय फूड, अनिल कोटवानी अनिल इण्डिस्ट्रीज उपस्थित रहे।
बैठक मे गेंहू पर स्टॉक सीमा लागू करना और व्यापारी एवं थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोससर्स द्वारा स्टॉक की स्थिति की घोषणा के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश गए। गेहूँ पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश 2023 जो कि 12 जून 2023 से लागू की गई है, जिसमें स्टॉक सीमाओं की अवधि 31 मार्च 2024 तक है। स्टॉक- सीमा व्यापारी एवं थोक विक्रेता के लिये 3 हजार मे.टन, रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिये 10 मेट्रिक टन, बिग चौन रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिये 10 मेट्रिक टन और उनके सभी डिपों पर 3000 मे.टन निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार तुअर दाल, उड़द दाल पर लाइसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश 2023 जो कि 02 जून 2023 से लागू की गई है, 31 अक्टूबर 2023 तक की अवधि के लिए दालों तुअर और उड़द को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित स्टॉक सीमाओं के साथ रखा जाएगा।
स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल के लिए 200 मे.टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल के लिए 05 मे.टन, बड़ी श्रंखला वाले खुदरा विक्रेता (बिग चौन रिटेलर्स) प्रत्येक दाल के लिए, प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 05 मे.टन और डिपो में 200 मे.टन, मिलर के लिए स्टॉक सीमा विगत 03 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत इनमें से जो अधिक हो होगी। आयातक द्वारा सीमा शुल्क की मंजूरी की तारीख से 30 दिनों से अधिक के लिए आयातित स्टॉक स्टॉक को धारित नहीं किया।
बैठक मे सभी व्यापारियों को दालों एवं गेहूँ के स्टॉक की घोषणा भारत सरकार के पोर्टल में स्टॉक की घोषणा एवं अद्यतन जानकारी नियमित रूप से दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया।