रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा आरोपी जुगल किशोर आयु लगभग 50 वर्ष निवासी खिल्लीखेडा औबेदुल्लागंज जिला रायसेन को पुलिस थाना सुल्तानपुर के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उक्ति मामला जघन्य एवं सनसनीखेज सूची का होकर चिन्हित मामला था।
इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी, तहसील गौहरगंज जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि- घटना स्थल अमन ढाबा घाट पिपलिया थाना सुल्तानपुर, जिला-रायसेन में दिनांक 17/09/2020 को रात्रि में ढाबा मालिक मनवीर सिंह की कुछ पैसो को लेकर अभियुक्त जुगल किशोर से कहा-सुनी हुयी थी, इसी बात पर से ढाबा मालिक मनवीर सिंह जब ढाबे पर सो रहा था वहीं पास में अभियुक्त जुगलकिशोर भी सो रहा था। सुबह 4 बजे करीब जुगलकिशोर ने उठकर गालियां देना प्रारंभ कर दी की तूने मुझे रात में गाली दी थी और अभियुक्त जुगल किशोर ने अपने हाथ मे लिए हथोडे से सरदार मनवीर सिंह के सिर में वार किया जिससे खून बहने लगा और मनवीर सिंह मौके पर ही बेहोश हो गये। ईलाज दौरान मनवीर सिंह की मृत्यु हो गयी। उक्तव प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त जुगल किशोर के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें विचारण उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा आज दिनांक 07/07/23 को निर्णय सुनाते हुये अभियुक्त को ढाबा मालिक मनवीर सिंह की हत्या के अपराध में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0