विदिषा। माननीय न्यायालय मोना शुक्ला पाण्डे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विदिषा द्वारा अभियोक्त्री का पीछा करने वाले आरोपी हेमंत उर्फ हेमराज निवासी- सागर पुलिया के पास विदिषा को अंतर्गत धारा 354(डी) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गार्गी झा द्वारा की गई।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 13.12.2018 को अभियोक्त्री द्वारा महिला सुरक्षा केन्द्र विदिषा में इस आषय का षिकायती आवेदन दिया कि, अभियोक्त्री 03 साल से स्कूल में पढा रही थी।, आरोपी हेमंत उर्फ हेमराज उसे चार से पांच दिनों से परेषान कर रहा था और उसका पीछा करता था। अभियोक्त्री ने घर पर देखा तो उसे उसकी एक्टिवा गाड़ी पर स्लीप लगी मिली जिसमें असभ्य बातें लिखी हुई थी तो उसने अपने भाई को बताया। अभियोक्त्री जब स्कूल जा रही थी तो उसके भाई ने आरोपी की पीछा करते हुए उसकी फोटो ली और आरोपी ने घर तक आने की धमकी दी। अभियोक्त्री के आवेदन के आधार पर थाना कोतवाली विदिषा में रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0