रिपोर्टर कैलाश पान्डेय
पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप मे इस प्रकार है, कि फरियादी नरेन्द्र गौतम चौकी महेबा, थाना अमानगंज में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 31.12.2017 को सायं करीब 09ः00 बजे नया वर्ष सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी हेतु व असमाजिक तथ्यों पर नजर रखने हेतु आरक्षक रविनंदन सिंह के साथ महेबा बस स्टैण्ड पर पाइंट ड्यूटी पर गया था। करीब 11ः15 बजे एक सफेद रंग की बुलेरो गाड़ी तेज रफ्तार से अमानगंज तरफ से आई जिसे रोकने के लिये हाथ दिखाया तब गाड़ी रूकी और उसमें से चंदन पाठक, निवासी गौरा एवं लकी राजा, निवासी अमानगंज व 05-06 अन्य लोग जिन्हें वह देखने पर पहचान लेगा, गाड़ी से उतरे और मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां देते हुये बोला कि वह उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं उसकी औकात क्या है उसने गाड़ी कैसे रोकी तब उसने बोला कि उसकी ड्यूटी लगी है तब चंदन पाठक ने उसका जबड़ा पकड़कर जोर से दबा दिया और कालर पकड़कर जोर से धक्का दे दिया तब लकी राजा व अन्य 05-06 लोग मां-बहिन की बुरी-बुरी गालिंयां दे रहे थे तब रविनंदन सिंह ने उसे बचाया था। वह इतना बोलकर हायर सेकेण्ड्री स्कूल के ग्राउण्ड की क्रिकेट की पिच गेंती फावड़ा से खोदने लगे। उक्त पिच पर दिन में टूर्नामेंट के मैच होते हैं। तब उन लोगों ने चिल्लाकर मना किया कि क्रिकेट की पिच क्यों खोद रहे हो तो वह सभी गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए गाड़ी में बैठकर अमानगंज तरफ चले गये। उनके द्वारा फरियादी नरेन्द्र गौतम व आरक्षक रविनंद सिंह को शासकीय कार्य करते समय हमला कर बाधा पहुंचाई तथा मां-बहिन की बुरी-बुरी गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी व रविनंदन सिंह वापस चैकी आ गए और घटना की रिपोर्ट लेख करायी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना अमानगंज में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया। साक्षीगण के कथन लेख किए गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना, जिला पन्ना के न्यायालय मे शासन की ओर से पैरवी करते हुए श्री ऋषिकांत द्विवेदी, सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन के साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराया, न्यायालय के समक्ष आरोपीगण चंदन पाठक एवं हेमंत उर्फ लकी राजा को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी का कृत्य गंभीरतम श्रेणी का होने के कारण कठोर से कठोरतम सजा दिये जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से संतुष्ट होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपीगण- चंदन पाठक एवं हेमंत उर्फ लकी राजा को धारा 332 सहपठित धारा 34 भादसं. के आरोप में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
ऋषिकांत द्विवेदी
मीडिया प्रभारी/
सहा. लोक अभियोजन अधिकारी
जिला पन्ना म.प्र.