शासन के आदेशानुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से हितग्राहियों का आधार सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पथरिया भव्या त्रिपाठी ने शासकीय मूल्य दुकान मोहनपुर के विक्रेता रणविजय प्रताप सिंह पटेल एवं पिपरौधा छक्का के विक्रेता खिलान पटेल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के उपरांत आधार सत्यापन नहीं किये जाने पर निलंबित कर 5-5 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है ।
इसके साथ ही शासकीय उचित मूल्य दुकान मनकोरा के विक्रेता जागेश्वर पटेल एवं नरसिंहगढ़ के विक्रेता सुरेंद्र श्रीवास्तव पर इस कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के उपरांत आधार सत्यापन नहीं किये जाने पर निलंबित कर 3-3 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया है ।