उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु बेरोजगार युवकों को बैंक के माध्यम से कराया जायेगा ऋण उपलब्ध
कटनी ( 24 मई ) – मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सपलाईज कार्पाेशन के प्रदाय केन्द्र से उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री के परिवहन हेतु बेरोजगार युवकों को बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर वाहन दिये जाने है। जिस हेतु 15 सेक्टरों का निर्धारण किया गया है। उक्त सेक्टरों हेतु पूर्व में ऑनलाईन आवेदन
https://samast.mponline.gov.in/
साइट पर किये गए थे। जिनमें 8 सक्टरों में वाहन उपलब्ध कराने हेतु हितग्राहियों का चयन किया जा चुका है, शेष 7 सेक्टरों हेतु हितग्राहियों की आवश्यकता है जिस हेतु 31 मई तक आवेदन ऑनलाईन https://samast.mponline.gov.in साइट पर किया जाना है।
विकासखण्डवार सेक्टर
जिले के सी.डव्ल्यू सी केन्द्र हेतु विकासखंड रीठी के लिए सेक्टर क्रमांक 2, विकासखंड विजयराघवगढ के लिए सेक्टर क्रमांक 8 एवं 10, विकासखण्ड बहोरीबंद के लिए सेक्टर क्रमांक 11 एवं 13, विकासखंड ढीमरखेड़ा सेक्टर क्रमांक 14 एवं 15 हेतु हितग्राहियों की आवश्यकता है।
आवेदक की अहर्ता
योजना के तहत आवेदन हेतु निर्धारित अहर्ता के तहत आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष तथा शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रूपये, हैवी मोटर व्हीकल संचालन हेतु स्थाई वैध लायसेंस धारक 31 मई 2023 से पूर्व पंजीकृत, बैंक से ऋण प्राप्त करने की पात्रता के तहत डिफाल्टर न हो, शासकीय सेवक और पेंशनर न हो, सेवानिवृत्त सैनिक को पात्रता, चयनित वाहन का कोटेशन, आवेदक अन्य स्व-रोजगार योजना में लाभांवित नहीं होना चाहिए तथा आवेदक अपराधिक प्रवृति एवं पृष्ठभूमि का नहीं होना चाहिए।
ऋण हेतु स्वीकृति की पात्रता
हितग्राही को वाहन मुख्यमंत्री उदयम क्रांति योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें ऋण अवधि 7 वर्ष होगी तथा ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत वार्षिक है, ऋण गारंटी ( जी.जी.टी.एम.एस.ई) शुल्क की वापसी, विभाग द्वारा अधिकतम 1.25 लाख रूपए प्रति वाहन मार्जिन मनी अनुदान दिया जायेगा। हितग्राही द्वारा 1.25 लाख रूपये प्रति वाहन मार्जिन मनी जमा करना होगी।