रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । आबकारी विभाग की इटारसी शहर के 02 बड़े अवैध शराब तस्करों के विरुद्ध प्रातः 06.00 बजे कार्यवाही, आरोपी शिवा पारासर के कब्जे से 10 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर च्वाईस बरामद हुई एवं आरोपी रविराज राजवंशी के कब्जे से 8 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर च्वाईस बरामद हुई। कुल 18 पेटी अंग्रेजी शराब जप्त आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा (34)(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जप्त शराब की अनुमानित कीमत 132840/- है। आज गुरुवार 18 मई को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी अरविंद सागर के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के इटारसी शहर के आबकारी बल द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, संग्रहण व परिवहन के विरूद्ध चलाये गये विशेष अभियान चलाया जाकर, मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर बालाजी मंदिर के पास आसफाबाद इटारसी में शिवा पारासर आ. संतोष पारासर उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर-23, बालाजी मंदिर इटारसी के रिहायसी मकान/आरोपी के कब्जे से 10 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर च्वाईस जप्त की गई एवं रविराज राजवंशी आ. राजकुमार राजवंशी उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी-बालाजी मंदिर के पास, आसफाबाद इटारसी से 8 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर च्वाईस जप्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही में कुल 18 पेटी अंग्रेजी शराब ऑफीसर च्वाईस कुल 162 बल्क लीटर जप्त की गई। जिसकी अनुमानित कीमत 132840/- आंकलित की गई है। आरोपियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा (34)(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिये गये हैं। आरोपी शिवा पारासर को मोके से गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी रविराज राजवंशी मौके से फरार है जिसकी गिफ्तारी के लिए आबकारी बलों की दो टीमों का गठन किया गया है एवं आरोपियों द्वारा उक्त शराब कहॉ से लायी गई है के संबंध में विवेचना जारी है। आरोपी रविराज राजवंशी आ. राजकुमार राजवंशी के रिश्तेदार (चाचा) बब्लू राजवंशी को गतवर्ष आबकारी विभाग द्वारा आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के गैर जमानतीय अपराध के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप-निरीक्षक नीलेश पवार, वृत- इटारसी शहर, सुयश फौज़दार, वृत-औद्योगिक क्षेत्र, आबकारी मुख्य आरक्षक रघंवीर प्रसाद निमोदा, मदन रघुवंशी, राजेश गौर आदि का सराहनीय योगदान रहा। जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण, विक्रय, संग्रहण व परिवहन के रोकथाम व नियंत्रण हेतु लगातार कार्यवाही जारी रहेगी तथा अवैध शराब विक्रेताओं के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।