रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-त्योंदा जिला विदिषा को धारा 376डीए में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास) एवं कुल 1000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन एवं सहयोग प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 21.02.2020 को अभियोक्त्री द्वारा थाना प्रभारी थाना त्योंदा जिला विदिषा को लिखित षिकायती आवेदन पेष किया गया कि दिनांक 20.02.2020 को शाम 07ः00 बजे अपने घर से बाहर थोड़ी दूरी पर खिरकाके पास लैट्रिन के लिए गई थी। रास्ते में आरोपी एक अन्य आरेापी साथी के साथ अभियोक्त्री के पीछे-पीछे आये और दुपट्टे से उसका मुंह बांध दिया और जबरन पकड़कर ले गये और अभियोक्त्री के साथ बारी-बारी से गलत काम किया। आरोपी ने अभियोक्त्री को धमकी दी कि अगर इस बारे में किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। अभियोक्त्री ने घर जाकर सारी बात अपनी बड़ी मम्मी को बताई थी। उक्त घटना के रिपोर्ट अभियोक्त्री द्वारा अपने पिता के साथ जाकर थाना त्योंदा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में पीडिता एवं उसके परिजन ने घटना का समर्थन किया और घटना दिनांक को पीडिता की उम्र 16 वर्ष से कम का होना अभियेाजन द्वारा प्रमाणित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम बहस के दौरान अभियोजन के तर्काें से सहमत होते हुए आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा