रिपोर्टर संतोष चौबे
माननीय न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) पन्ना श्री आर.पी.सोनकर द्वारा प्रकरण में फैसला सुनाते हुये, पेट्रोल पंप में लूट करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 01 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दं्डित किया गया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मी.प्रभा./सहा.जि.लो.अभि.अधि.ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि, फरियादी रामखिलावन पटेल ने रिपोर्ट किया कि पुष्पा किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल पंप पुरूषोत्तमपुर में सेल्स मेन का काम करता हूं उसके साथ पेट्रोल पंप में लक्ष्मी्कांत पाण्डेय भी काम करता हैं दिनांक 02.12.2015 को शाम 7.45 बजे के लगभग की बात है एक मोटर साइकिल होण्डा साईन से 03 व्यक्ति आये और 750 रूपये का पेट्रोल भरवाया तथा बोले बिल बना दो और साथ ही एक व्यक्ति थेला लिये हुये काउंटर तरफ आया तथा साथ में अन्य 02 व्यक्ति भी आ गये और थेले से कटटा निकालकर उसका बट मेरे सिर में मारा और इसके बाद लक्ष्मीयकांत पाण्डेय से रूपये छीन लिये और पकडकर सिर में कटटा मारा जिससे खून निकलने लगा और मेरी जेब से काउंटर की चाबी निकाली और काउंटर में रखे पैसे लगभग 1,50,000 से 1,60,000 रूपये जिसमें सभी नोट शामिल थे को निकालकर जैकेट में रख लिये और लक्ष्मीकांत पाण्डेय का लावा कम्पनी का मोबाइल भी ले लिया जिसमें दो सिम थी इसके बाद 03 आरोपी लक्ष्मीपुर तरफ चले गये। अज्ञात व्यक्तियों को देखकर पहचान लूंगा। थाना-कोत.पन्ना में असल अपराध क्र.578 /15 पर धारा 394,397 भा.द.सं.पर अपराध पंजीबद्ध किया एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण कमलेश अहिरवार उर्फ बन्टा , दीपक उर्फ डी.के.साकेत, एवं सुरेन्द्र उर्फ रिंकु उरमलिया के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये, उक्त प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित,जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया।
प्रकरण का विचारण माननीय न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी),आर.पी.सोनकर पन्ना् के न्यायालय में हुआ। विचारण के दौरान आरोपीगण कमलेश अहिरवार उर्फ बन्टा एवं दीपक उर्फ डी.के.साकेत, को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए दिनांक 09/11/21 को निर्णय पारित कर धारा 395 सहपठित धारा 397 में10-10 वर्ष के कठोर कारावास एव 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्स एक्टके आरोप में 01-01 वर्ष कठोर कारावास से एवं 01-01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, दंडित किया गया एवं फरार आरोपी सुरेन्द्र उर्फ रिंकु उरमलिया को पुलिस द्वारा गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया तथा शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी श्री संदीप कुमार पाण्डेय, जिला लोक अभियोजन अधिकारी,पन्ना द्वारा करते हुये न्यायालय के समक्ष अभियोजन साक्षियों को बिन्दुावार तरीके से न्यायालय के समक्ष अभिलिखित कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया गया, तथा आरोपी के किए गए कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का अपराध मानते हुये अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों, अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्त :-सुरेन्द्र उर्फ रिंकु उरमलिया पिता राजमणि उरमलिया, उम्र-37 वर्ष, निवासी-मुडहा, थाना-सिंहपुर, जिला-सतना,को धारा 395 सहपठित धारा 397 में 10 वर्ष के कठोर कारावास एव 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 25(1-बी)(ए) आर्म्सं एक्ट के आरोप में 01 वर्ष कठोर कारावास से एवं 01 हजार रूपये के अर्थदण्ड से, दंडित किया गया ।
दिनांक- 01.05.2021
(ऋषिकांत द्विवेदी)
सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी
मीडिया सेल प्रभारी,
जिला-पन्ना(म.प्र.)