रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम । जिला उपभोक्ता आयोग ने श्रेया पैथॉलाजी लैब संचालक डॉ. जेपी मालवीय पर कोरोना टेस्ट के लिए 500 की जगह 1100 रुपए लेने पर 7 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही डायमर टेस्ट के 600 रुपए भी वापस करने को कहा है। उक्त राशि जमा नहीं करने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक
तक राशि पर 6 फीसदी ब्याज देना होगा। आदेश आयोग अध्यक्ष विपिन बिहारी शुक्ला, सदस्य सरिता द्विदेदी व सतीश कुमार शर्मा ने पारित किए। परिवादी की ओर से अनुचित व्यापार व्यवहार से क्षुब्ध होकर 60 हजार रुपए प्रतिकर एवं 5 हजार रुपए वाद व्यय दिलाए जाने का परिवाद प्रस्तुत हुआ था।
आयोग ने की टिप्पणी –
उपभोक्ता आयोग ने निर्णय में कड़ी टिप्पणी भी की है कि चिकित्सकीय सेवा एक मानवीय सेवा है। समाज के लोक हितार्थ इस सेवा से जुड़े चिकित्सकीय सेवा कर्मियों को निष्ठा – ईमानदारी से कार्य करना प्रथम कर्तव्य है।
ये था मामला –
27 अप्रेल 2021 को अरुणा राठौर पति दीपक राठौर निवासी नर्मदापुरम ने परिवार के साथ श्रेया पैथोलॉजी में डी डायमर टेस्ट करवाया था। जिसमें 1100 रुपए शुल्क लिया गया। जबकि जांच रिपोर्टों की शुल्क सूची में इसका चार्ज 500 रुपए दर्शाया गया था।