रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
मान. न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायसेन श्रीमान सचिन जैन द्वारा निर्णय पारित कर अपराध क्रमांक 48/2019, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 135/2019 में आरोपीगण 1. भूरा खॉं आ. अजीज खॉं, आयु 28 वर्ष, निवासी सुनारी रोड थाना सलामतपुर जिला रायसेन 2. जगदीश अहिरवार आ. लालाराम अहिरवार, आयु 26 वर्ष, निवासी ग्राम ऊघर थाना गंजबासौदा जिला विदिशा को दोषी पाते हुये धारा 365 भादसं. में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376(डी) भादसं. में बीस-बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 90000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।
उक्तम प्रकरण गंभीर प्रकृति का होकर शासन द्वारा निर्धारित चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अनिल कुमार मिश्रा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं श्री लखन सिंह ठाकुर, अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, दिनांक 08.04.19 को अभियोक्त्री ने अपनी मां के साथ थाना अयोध्या नगर भोपाल आकर इस आशय की रिपोर्ट की कि वह बीकॉम सेकेण्ड ईयर में पढ़ती है, दिनांक 07.04.19 को अपने घर से आटो में बैठकर आनंद नगर तक गई थी वहां से अपने दोस्त के साथ उसकी मोटरसाईकिल क्रमांक एम पी 04 एम यू 0199 में बैठकर 11 बजे करीब महादेव पानी घूमने गई थी वहां पर घूमते समय दो लड़के हमें दिखे, जो हम लोगों को पीछा कर फॉलो कर रहे थे। महादेव पानी से घूमफिर कर थोड़ी देर बाद जब हम मोटरसाईकिल से वापस घर के लिये आ रहे थे तब वहीं दोनों लड़के काले रंग की मोटरसाईकिल क्रमांक एम पी 04 एम एल 6276 से हमारा पीछा करते हुये सेहतगंज से थोड़ा पहले जंगल में हम लोगों को रोक लिया और हम लोगों को धमकाने लगे, बोले की तुम लोगों की हमने वीडियो बना ली है और उसमें से भूरे रंग वाला लड़का जो मोटरसाईकिल चला रहा था मेरे दोस्तल से बोला कि तू यहां से भाग जा नहीं तो तुझे जान से खत्म कर देंगे, तो मेरा दोस्त डर गया। वह लोग अपने आपको पुलिस वाले बता रहे थे धमकी एवं पुलिस के डर से अभियोक्त्री का दोस्त अपनी मोटरसाईकिल लेकर भोपाल तरफ चला गया। उसके बाद दोनों लड़के बोले तुम पुलिस थाने चलो नहीं तो तुम्हारे घर चलकर वीडियो दिखा देंगे, घर के नाम से मैं डर गयी फिर उन दोनों लड़कों के साथ भय से थाने के लिए करीब 14:0 बजे साथ बैठ गई। दोनों लड़के मोटरसाईकिल में बीच में बैठाकर वापस महादेव पानी के घने जंगल में ले गये और वहां पर दोनों लड़को ने मेरे साथ गंदी हरकत की, मैंने उन्हेे मना किया तो दोनों ने मेरे साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की और बारी-बारी से दोनों ने जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम (बलात्कार) किया और मेरा वीडियो भी बना लिया, और बोले कि जब भी वह फोन करें तो आ जाना यदि पुलिस या किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर देगें। फिर दोनों लड़के रत्नागिरी मंदिर के पास मुझे दोपहर करीब 16:00 बजे उतार दिये। अभियोक्त्री ने मोटरसाईकिल की चाबी निकाल ली तो भी वे मोटरसाईकिल स्टार्ट कर वहां से भाग गये। फिर अभियोक्त्री ऑटो से अपनी दोस्तच के घर आई और उसकी दोस्तं से चोटों की ड्रेसिंग की, फिर वह घर आई। डर के कारण किसी को कुछ नहीं बताया दूसरे दिन हिम्मत करके अपनी मां को घटना की पूरी बात बताई उसके बाद मां के साथ थाने जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई।
प्रकरण की विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर आज दिनांक 27.04.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को धारा 376(डी) भादसं. में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 90000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0