रिपोर्टर शुभम सहारे
संयुक्त सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिवहन जांच दल द्वारा नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर 13 वाहन संचालकों पर लगाया गया जुर्माना
माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशानुसार 24 से 30 अप्रैल 2023 तक सम्पूर्ण प्रदेश में संयुक्त सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इन निर्देशों के परिपालन मे परिवहन विभाग छिंदवाड़ा द्वारा भी लगातार कार्यवाहियां की जा रही है । इसी कड़ी में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया के मार्गदर्शन में बुधवार को परिवहन जांच दल द्वारा परासिया एवं उमरानाला मार्ग पर सवारी बसों सहित बिना हेलमेट पहने दोपहिया चालक और बिना सीट बेल्ट लगाये चार पहिया चालकों पर सख्त कार्यवाही करते हुए लगभग 34 वाहनों की जाँच की गईं। जिसमें नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर 13 वाहनों के संचालकों पर कार्यवाही करते हुए उन से लगभग 12500 रूपये का जुर्माना शमन शुल्क लिया गया।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि एक सवारी बस क्रमांक MP28P0878 के संबंध में सौंसर निवासी यात्री द्वारा कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले को बस संचालक द्वारा अधिक किराया लेने, आवेदक यात्री के साथ गुंडा गर्दी करने आदि की लिखित शिकायत की गई थी। इस शिकायत को संज्ञान मे लेते हुए कलेक्टर श्रीमती पटले द्वारा तत्काल परिवहन विभाग को वाहन पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । जिसके परिपालन में आज परिवहन जाँच दल द्वारा पोआमा चौक पर बस की जाँच की गई। जिसमें परमिट शर्तो का उल्लंघन सहित मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं मे उल्लंघन पाए जाने पर बस जब्त कर देहात थाना पुलिस अभिरक्षा मे खड़ी करवाई गई। साथ ही अन्य वाहनों की जाँच की गई।