रिपोर्टर सीमा कैथवास
नर्मदापुरम। 25 चिन्हित प्रकरणों में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दी गई समय सीमा से क्षुब्ध होकर किए गए प्रतिवाद के पश्चात् भी अधिवक्तागणों के हित में कोई भी सारभूत कार्यवाही ना होने से नर्मदापुरम अधिवक्ता संघ ने दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित “नेशनल लोक अदालत” के सामूहिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। संघ सचिव मनोज जराठे ने बताया कि यह निर्णय जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों के आधार पर जिला अधिवक्ता संघ, नर्मदापुरम् द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2023 को संघ की कार्यकारीणी व जनरल की तत्काल बैठक आहूत कर निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि दिनांक 13 मई 2023 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का सामूहिक रूप से बहिष्कार किया जा रहा है निर्णय अनुसार संघ की ओर से उक्त लोक अदालत के कोरम हेतू ना तो कोई सूची अधिवक्ताओं की भेजी जावेगी और ना ही किसी भी प्रकार का सहयोग लोक अदालत हेतु प्रदान किया जावेगा। श्री जराठे ने बताया कि संघ ने सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया है कि उक्त लोक अदालत के सन्दर्भ में संघ के किसी भी सदस्य के द्वारा यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहभागिता यदि पायी जाती है, तब उक्त सदस्य की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी। संघ का कोई भी सदस्य लोक अदालत के किसी भी समझौते की कार्यवाही के अनुक्रम में किसी भी दस्तावेज पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा। बैठक में संघ उपाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा, सहसचिव सुरेन्द्र सिंह राजपूत, ग्रंथपाल श्रीप्रकाश दुबे, कार्यकारणी सदस्य सीके कुरापा, राजेश चोरे, रीतेश विश्वकर्मा, विजेन्द्र राजपूत, क्षमा चौहान आदि मौजूद रहे। विदित रहे कि इस निर्णय का एक आवेदन बुधवार को प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा को देकर अवगत करा दिया है। आवेदन देने के दौरान अधिवक्ता बलवंत सिंह राजपूत, इरफान खान, राजा चौहान, इशताक वेग, राजू मिश्रा, राजेश अग्रवाल, दिलीप ठाकुर, अनुपम दुबे, कल्पेश दुबे, पीडी चौरे, अमित गुबरेले, आदित्य तिवारी, विश्वास सोनी, अभिषेक शुक्ला, योगेश पटेल, प्रकाश कुशवाह, ललित ठाकुर, असलम वेग, पवन पांडे, राजेश मालवीय और भी अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।