नाबालिक बच्ची को प्रेम संबंध मे लेकर उसका विश्वास जीतकर उसके साथ दुष्कर्म करके हत्या करने आरोपी अभिषेक जाट को आजीवन कारावास की सजा
मीडिया सेल प्रभारी श्री दीपक बंसोड ने बताया कि आज दिनांक 19/04/2023 माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो सुश्री शैलजा गुप्ता, के द्वारा नाबालिक बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी अभिषेक जाट को धारा 302, 201, 376 भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10,000 रू धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल, श्रीमती कोमिला किरतानी एवं श्रीमती दीप्ति पटेल द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
थाना गौतम नगर भोपाल में दिनांक 11/09/2019 को सूचना मिली कि रेशम केन्द्र गोल के पास पानी के गढ्ढे मे एक व्यक्ति का शव पडा है पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जॉच की गई जॉच में पाया कि महिला का शव है जिसकी पहचान अभियोक्त्री 16 वर्ष निवासी निशातपुरा के रूप में की गई। मृतिका के दायी ऑखे के उपर एवं बायी के नीचे गहरी चोट के निशान थे तथा गले में भी घाव था किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारधार हथियार से मार कर साक्ष्य को छुपाने के उद्देश्य से शव को पानी में फेंका गया था। विवेचना के दौरान मृतिका के माता-पिता द्वारा उनके पडोस में रहने वाले आरोपी अभिषेक जाट पर शंका जाहिर की मृतिका के माता-पिता ने बताया कि पीडिता और आरोपी अभिषेक जाट का 2 वर्ष से प्रेम संबंध था। इस आधार पर आरोपी अभिषेक जाट को गिरफ्तार कर आरोपी से की गई पुछताछ के आधार पर घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किया गया। घटना स्थल से आरोपी द्वारा उपयोग किया गया निरोध, पत्थर एवं धारदार ब्लड भी जप्त किया गया, पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुऐ आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10,000 रू धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000रू अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे व्यक्त किया गया कि मृतिका 2 वर्ष से आरोपी के प्रेम संबंधों में लिप्त होकर पूर्ण विश्वास करती थी तथा आरोपी से शादी कर अपने भविष्य के सपने देख रही थी आरोपी द्वारा उक्त संबंधों का नाजायज लाभ उठाते हुये लगातार 2 वर्षो तक शारीरिक शोषण कर कई बार बलत्कार जैसा घृणित अपराधिक कृत्य किया गया एवं सोच-समझकर पत्थर एवं ब्लड से निर्मम हत्या कर दी। और शव को अर्धनग्न अवस्था मे गढ्ढे मे डाल दिया आरोपी का कृत्य समाज के विश्वासिक संबंधों को कलंकित करने वाला पैशाचिक कृत्य है और महिला के प्रति गंभीर अपराध है आरोपी के प्रति नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता।
दिनांक 19.04.2023 श्री दीपक बंसोड
मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ भोपाल
पैरवीकर्ता का मोबाईल नंबर- 7587603204 7987481626