रिपोर्टर बब्लू जयसवाल
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी बाबूलाल पिता बद्रीलाल माली उम्र 40 वर्ष निवासी जाटपुरा अकोदिया को धारा 329 भादवि में 3 वर्ष के सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ने बताया कि, दिनांक 15/01/2022 को फरियादी नरेन्द्र सिंह मोटरसाईकिल से खेत पर जा रहा था। रेलवे फाटक के पास रेलवे फाटक बंद होने की बजह से वहां खडा था, तभी करीबन 04:30 बजे आरोपित बाबू हाथ में फर्सी लेकर आया और फरियादी से दादागिरी कर शराब पीने के लिये 2500 रूपये मांगने लगा। फरियादी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपित ने उसे अश्लील गालियां दी और फर्सी उसके सिर में मारी जिससे उसको खून निकलने लगा। दूसरी बार फर्सी बाये हाथ के पोचे के उपर मारी जिससे उसके हाथ में से खून निकलने लगा। आरोपित ने जाते जाते बोला की आईदा शराब पीने के पैसे देने से मना किया तो जान से खत्म कर दूंगा । थाना अकोदिया पुलिस ने सरकारी अस्पताल अकोदिया मण्डी में फरियादी के बताये अनुसार देहाती नालसी लेखबद्व की बाद अनुसंधान आरोपित के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।
अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्व किया गया ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में की गई ।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
ए.डी.पी.ओ. शाजापुर