कटनी (03 अप्रैल ) – मानव जीवन की सुरक्षा और लोकहित मे कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने एक आदेश जारी कर जिले के अंतर्गत स्थित कुॅओं, बावड़ी और खुले बोर का सर्वे कर ,सूची संधारित करनें तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करनें के निर्देश दिए है।
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रसाद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी आदेश में रामनवमी के पर्व के अवसर पर हाल ही मे इंदौर में एक पुरानी बावड़ी के छत ढह जाने से हुई जनहानि की घटना का उल्लेख करते हुए जिले की ऐसी संरचनाओं में पर्याप्त सावधानी और सतर्कता बरतने तथा सुरक्षात्मक प्रबंध करने को कहा है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने नगर निगम कटनी सहित सभी नगर परिषदों और सभी जनपद पंचायतों को अंचल में क्षेत्र के जानकारों व बुजुर्गो से समन्वय कर पुराने और खुले कुॅओं और बावड़ियों, खुले बोर शासकीय व अशासकीय की ,पहचान व सर्वे करने के निर्देश दिए है। साथ ही खतरनाक कुॅओं, बावड़ी, खुले बोर की जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 07622-220071 और 07622- 220072 पर भी दी जाय।
जारी आदेश में जिले में स्थित सभी कॅुओं, बावड़ियों या इस प्रकार की संरचनाओं पर हुए अवैध निर्माण अतिक्रमण, बोर को खुला छोड़कर, छत या कमजोर छज्जा बनाकर या अन्य किसी प्रकार से असुरक्षित स्थिति में लाया गया हो तो तत्काल जांच कर सुरक्षित कराये जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु आदेश जारी किया है।
नगर निगम, नगर परिषद व ग्रामीण क्षेत्रों हेतु
नगर निगम हेतु आयुक्त नगर निगम एवं नगर परिषद बरही, कैमोर और विजयराघवगढ़ हेतु समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से सीमा क्षेत्र अंतर्गत बुजुर्गों से समन्वय कर समस्त बावड़ियों, कुओं एवं बोर (शासकीय व निजी) का सर्वे कराया जाकर सूची संधारित करने , सूची में स्थल का नाम, भूमि स्वामी का नाम, सर्वे नंबर भी अंकितकर फोटोग्राफ संधारित करनें के साथ ही ऐसी किसी गहरी संरचना पर अतिक्रमण किया हो, कमजोर बनाकर या छत आदि अन्य किसी प्रकार से ढक दिया हो, या कोई दीवार आदि निर्मित कर घातक स्थिति उत्पन्न की हो, तो तत्काल अतिक्रमण हटाये जाने एवं सुरक्षा के सभी उपाय संबंधित व्यक्ति एवं संस्था के माध्यम से कराने की कार्यवाही करानें के निर्देश प्रदान किये गए है।
इस कार्य में संबंधित कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसीलदार व नायब तहसीलदार आवश्यक सहयोग करते हुये सुरक्षा के समस्त उपायों को तत्काल संबंधितों से कराकर एक माह के भीतर संपादित कार्य वाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनें हेतु आदेशित किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा जारी आदेशानुसार अपने- अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराकर सूची तैयार कर ऐसे अवैधानिक संरचनाओं को ढांकने अथवा अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु नगर पालिक निगम सीमांतर्गत आयुक्त नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद क्षेत्र में मुख्य नगर पालिक अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व कार्यालय ग्राम पंचायत के अधिकारी उत्तरदायी होंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने राजस्व क्षेत्र में आदेशानुसार कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक व दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी।
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