रिपोर्टर मुकेश चतुरवेदी
विदिषा। न्यायालय सुश्री निषा रघुवंषी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा ने लापरवाही से बस चलाने वाले आरोपी अनवर अली पुत्र सोकत अली, उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम मूंगवारा थाना गुलाबगंज जिला विदिषा को भादवि की धारा 338 के आरोप में 6 माह का सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गार्गी झा के द्वारा की गई।
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 07.08.2015 को 05ः30 बजे फरियादी धन्नालाल अपने मामा गयाप्रसाद के साथ ग्यारसपुर बस से आया था। उसके साथ उसकी पत्नी शांति बाई थी। ग्यारसपुर से गांव जाने के लिए इंद्रवास तक के लिए ग्यारसपुर से गुलाबगंज बस में बैठे थे। तभी बस करीबन 03ः00 बजे केवटा व इंद्रवास के बीच जैसे ही पहुंची बस के ड्राइवर ने बस को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलटा दिया, जिससे उसमें बैठी 20-25 सवारियों को चोंटे आई। उक्त घटना की जानकारी धन्नालाल के द्वारा पुलिस को दी गई। देहाती नालसी के आधार पर मामला पंजीबद्व करने के पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा