रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। न्यायालय श्री जसवंत सिंह यादव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष/अनन्य विषेष न्यायाधीष, पॉक्सों जिला विदिषा द्वारा नाबालिग के साथ गलत कृत्य करने वाले आरोपी थाना-कुरवाई जिला विदिषा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती प्रतिभा गौतम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विषेष लोक अभियोजन अधिकारी विदिषा द्वारा की गई एवं उक्त प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी जे.एस.तोमर द्वारा समय-समय पर मार्गदर्षन प्रदान किया गया।
अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि, दिनांक 24.02.2020 को अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना कुरवाई में इस आषय की गुमइंसान रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, दिनांक 23.02.2020 को रात को वह उसकी पत्नि उसके लड़के व पीड़िता खाना खाकर घर में सो गए थे। रात को करीब तीन बजे उसकी पत्नि ने उसे जगाया और बोली उठो पीड़िता नहीं है। उसने उठकर देखा तो पीड़िता नहीं थी और घर का दरवाजा बाहर से लगा था। उसके लड़के ने उंगली डालकर दरवाजा खोला और पीड़िता की तलाष की लेकिन पीड़िता नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यक्ति पीड़िता को बहला फुसलाकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना मे लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा