जिले की कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों
का ई-टेंडर के माध्यम से निष्पादन 14 मार्च से
जबलपुर जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिये निर्धारित आरक्षित मूल्य पर निष्पादन कलेक्टर जबलपुर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा घोषित उचित कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर कार्यालय में 14 मार्च से ई-टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।
सहायक आयुक्त आबकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मार्च की सुबह 10 बजे से 18 मार्च की दोपहर 3 बजे तक ई-टेण्डर हेतु ऑनलाइन टेण्डर डाउनलोड एवं ई-टेण्डर ऑफर सबमिट किये जा सकेंगे। ई-टेण्डर हेतु ऑनलाइन टेण्डर प्रपत्र 18 मार्च की दोपहर 3.30 बजे से खोले जायेगें। जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर के माध्यम से कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का निराकरण 18 मार्च से टेण्डर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक किया जायेगा।
सहायक आबकारी आयुक्त के मुताबिक ई-टेण्डर के माध्यम से कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री दुकानों के निष्पादन की शर्तो, धरोहर राशि, नियम एवं प्रक्रिया तथा दुकानों के आरक्षित मूल्य आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्ट्रेट में स्थित सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा ई-टेंडर निष्पादन के संबंध में राजपत्र की वेबसाइट govtpressmp.nic.in एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट mpexcise.org से भी जानकारी डाउनलोड की जा सकती है। ई-टेंडर के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों के एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी ई-टेंडर सुविधा प्रदाता एनआईसी के पोर्टल https://mptenders.gov.in पर भी अपलोड एवं घोषित की जायेगी। ई-टेंडर की कार्यवाही केवल ई-टेंडर के माध्यम से प्रचलित प्रक्रिया अनुसार ही एनआईसी के इसी पोर्टल से की जायेगी।