रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
विदिषा। माननीय न्यायालय सुश्री निषा रघुवंषी न्यायिक मजिस्टेªट प्रथम श्रेणी जिला विदिषा द्वारा अष्लील गाली देने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी फेरन सिंह यायदव निवासी-सलईखेड़ा रोड जिला विदिषा थाना-करारिया, को धारा 341 में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 300 रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में पैरवी श्रीमती गार्गी झा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला विदिषा द्वारा की गई।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि घटना से लगभग 02 वर्ष पूर्व फरियादी के बड़े भाई की फेरन सिंह व चंदनसिंह ने जमीन के विवाद पर से गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। दिनांक 16.01.2017 के करीब 5ः00 बजे फेरन सिंह यादव आया और उसका रास्ता रोककर फरियादी को अष्लील गाली देकर बोला कि 24 तारीख को गवाही दी तो उसके भाई का किया वही उसका हाल कर देंगें। फरियादी द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सत्पदा जिला विदिषा में की गई। पुलिस द्वारा प्रकरण विवेचना में लिया गया तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।
(सुश्री गार्गी झा)
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
जिला विदिषा म0प्र0