सीमा कैथवास की रिपोर्ट
इटारसी /भोपाल/जबलपुर। ..
रेलवे स्टेशन इटारसी के प्लेटफार्म पर अनुसूचित जनजाति हेतु निकाले गए टेंडर को उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश द्वारा याचिका के फाइनल ऑर्डर के अधीन कर शिकंजा कसा है।
याचिकाकर्ता की ओर से प्रज्ञान आर साहू ने बताया कि इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 2/3 पर अनुसूचित जाति के नाम पर निकाले गए टेंडर में सांची द्वारा अलॉटमेंट प्रक्रिया में रिजर्वेशन और रेलवे की पॉलिसी का पालन नहीं करने के कारण याचिका प्रस्तुत की गई है।
– 8 फरबरी को प्रकाशित विज्ञापन के संबंध में 27 फरबरी को न्यायमूर्ति मा श्री विशाल धगट ने याचिका पर श्री ए उस्मानी की पक्ष प्रस्तुति पर इटारसी रेलवे सांची स्टॉल के आवंटन की संविदा के निष्पादन (कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिक्यूशन) को उच्च न्यायालय के अधीन करने का अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित किया है जिसमे विपक्ष की ओर से सरकारी वकील राकेश जैन ने उपस्थित होकर विरोध किया।
-सांची रेलवे स्टॉल के टेंडर* की विसंगतियों को लेकर पिछड़ा वर्ग के संजय वर्मा के अभ्यावेदन को नजरंदाज करने के कारण हाई कोर्ट ने याचिका प्रस्तुत की गई ।
आदेश लेने से अधिकारी बचते रहे-
याचिकाकर्ता ने बताया टेंडर के अंतिम दिन हाईकोर्ट के आदेश की सूचना लेने से इंकार करने के कारण ईमेल और स्पीड पोस्ट से आदेश भेजना पड़ा।
– जानकारी के अनुसार एक अन्य याचिका इसी इटारसी रेलवे सांची स्टॉल के संबंध वर्तमान संचालक द्वारा हाईकोर्ट में पेश की गई है।