ध्वनि विस्तारक यंत्रो के उपयोग पर प्रतिबंध
कालापीपल(बबलूजायसवाल)कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत शाजापुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जैन ने स्कूलो में वार्षिक परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते विभिन्न सामाजिक,धार्मिक, राजनैतिक आयोजनों,समारोह में अनुमेय सीमा से अधिक लाउड स्पीकरों तथा विभिन्न स्त्रोतों द्वारा होने वाले ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार जिला शाजापुर की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति या समूह किसी भी आयोजन,जुलूस,रैली में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेगा।शाजापुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी आयोजन में डी.जे. का उपयोग नहीं करेगा।शाजापुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपने घर तथा अन्य किसी भी स्थान और रास्तो पर ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग निर्धारित मापदण्ड से अधिक विस्तार पर नहीं करेगा।शाजापुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 06:00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।शाजापुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यालयों,महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक केन्द्रो के आस-पास लगभग 100 मीटर के दायरे में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत भी अभियोजन के लिये उत्तरदायी होगा।यह आदेश आज 20 फरवरी 2023 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।