रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिलवानी जिला रायसेन म0प्र0 द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी हर्षपाल उर्फ हर्षित राजपूत आत्मज प्रभु राजपूत उम्र 21 वर्ष नि0 ग्रा0 वोरिया थाना देवरी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 323 भादवि में तीन माह का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर 15 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जायेगा।
इस मामले में शासन की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, फरियादी द्वारा बताया गया कि में ग्रा0 चिरचिटा रहता हॅू खेती किसानी करता हॅू मेरा ग्रा0 चंदन पिपरिया में है दिनांक 11/04/2017 के रात्रि करीबन 08.30 बजे रात की बात कि में अपने खेत ग्रा0 चंदन पिपरिया गया था कि जैसे ही में अपने खेत से घर ग्रा0 चिरचिटा जा जहा था तो चंदन पिपरिया बस स्टेंड पर आया मैने अपनी मोटर साईकिल खडी की तो ग्रा0 चंदन पिपरिया का अभिषेक आत्मज गजराज राजपूत और अभिषेक का भुआ का लडका जिसका मुझे नाम नहीं मालूम दोनो पुरानी रंजिश पर से मुझे देख कर गंदी गंदी मां बहन की गालियां देने लगे, मैंने गाली देने से मना किया तो मुझे डंडे से मारपीट करने लगे। मारपीट से मुझे सीने में, हाथ, में दांहिने तरफ गाल में चोट है। मैं चिल्लाया तो ग्रा0 चंदन पिपरिया का मिथलेश धाकड़ , गोविंद पारधी ओर मेरा भाई रामेश्वर रघुवंशी, आ गये जिन्होंने बीच बचाव किया। दोनों जाते जाते कह रहे थे कि थाने पर रिपोर्ट कराने जाओगे तो जान से खतम कर देगें। 113/2017 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। अन्वेषण के क्रम में घटना स्थगल का रेखाचित्र तैयार किया गया । साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र दिनांक 23/05/17 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0