रिपोर्टर मुकेश चतुर्वेदी
मान. जेएमएफसी न्यायालय – श्री मो.असलम देहलवी तहसील बेगमगंज द्वारा थाना बेगमगंज के अपराध क्रं. 409/2017 प्रकरण क्रमांक 316/2017 धारा 341,325,294,323,506,34 भादवि में निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण केदार पिता पृथ्वी्सिंह लोधी उम्र 32 वर्ष निवासी-सुनेहरा एंव वीरेन्द्र पिता पृथ्वीसिंह लोधी उम्र 34 वर्ष निवासी-सुनेहरा को धारा 325 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 3000-3000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उक्त प्रकरण मे शासन की ओर से एडीपीओ माधव सिंह गौड़ ने पैरवी की।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि मै ग्राम सुनेहरा रहता हूँ तथा खेती किसानी का काम करता हूँ मेरे परिवार के ही कुछ लोग दुर्गा उत्सव के समय से कन्या भोज तथा चंदे की राशी को लेकर मुझसे रंजिस रख रहे है। उसी विवाद को लेकर आज दिनाकं 03/10/17 के 10 बजे जब में बिन्दू लोधी के घर जा रहा था उसी समय बिंदू लोधी के घर के सामने केदार लोधी और वीरेन्द्र लोधी ने एक राय होकर मेरा रास्ताल रोक कर मुझे मॉं-बहन की बुरी बुरी गालियां दी दोनों बोल रहे थे, तू बहुत नेता बनता है आज तेरी नेतागिरी निकाल देंगे मेने गाली देने से मना किया तो केदार ने कुल्हाडी की कुदाल से मुझे मारा तो मेरे दाहिने हाथ में लगी उसके बाद वीरेन्द्र और केदार ने मुझे पीठ में मारा। मारपीट की घटना धनलाल लोधी तथा मुकेश करोठिया ने देखी तथा बीच बचाव किया मैने 100 डायल कर पुलिस को सूचना दी उपरोक्त आधार पर थाना बेगमगंज के अपराध क्रं0 409/17 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर पंजीबद्ध किया गया ।
श्रीमती शारदा शाक्य
मीडिया प्रभारी
जिला रायसेन म0प्र0